145 बल्क लीटर अवैध महुआ शराब जब्त एवं 690 किलोग्राम महुआ लाहन किया गया नष्ट

(रौनक साहू)

बलौदाबाजार। आबकारी आयुक्त श्याम धावड़े के निर्देश पर कलेक्टर दीपक सोनी एवं जिला आबकारी अधिकारी मुकेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में बुधवार को आबकारी की टीम ने 145 बल्क लीटर अवैध महुआ शराब जब्त एवं 690 किलोग्राम महुआ लाहन नष्ट किया।


कसडोल वृत्त ग्राम हसुआ बलौदा में अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण की सूचना पर आरोपी का विधिवत तलाशी लेने पर 15 ली. क्षमता वाली 4 प्लास्टिक जरीकेन में कुल 60 बल्क ली. महुआ मदिरा, 10 ली. क्षमता वाली 3 प्लास्टिक जरीकेन में लगभग 30 बल्क ली. महुआ मदिरा, 20 ली. क्षमता वाली 1 प्लास्टिक जरीकेन में कुल 20 बल्क ली. महुआ मदिरा कुल 110 बल्क ली. महुआ मदिरा जब्त किया गया और नदी किनारे 23 प्लास्टिक झिलियो में 690 किलोग्राम मदिरा निर्माण योग्य लाहन को विधिवत नष्ट किया गया। महुआ शराब का बाजार मूल्य 22,000 रुपये एवं महुआ लाहन का बाजार मूल्य 41,400 रुपये होना पाया गया । अज्ञात आरोपी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क)(च), 34(2),59(क) प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है।


इसी तरह गुरूवार को पलारी वृत्त के थाना पलारी अंतर्गत ग्राम रामपुर में आबकारी विभाग की टीम द्वारा आरोपी अनिल जांगड़े पिता चेतन जांगड़े के कब्जे से 35.0 बल्क ली. महुआ मदिरा जब्त किया गया। महुआ शराब का बाजार मूल्य 7,000रूपये है। आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) का उल्लंघन होना पाया गया। आरोपी पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालयीन अभिरक्षा में भेजा गया।


 

उक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जलेश कुमार सिंह, आबकारी उपनिरीक्षक मनराखन नेताम, दिनेश कुमार साहू, पी.माधव राव ,आबकारी मुख्य आरक्षक मदन लाल ध्रुव, नगर सैनिक राजकुमारी पैकरा मौजूद रहे।