नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास

(सरिता ध्रुव)

भाटापारा- थाना भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम खोखली निवासी अभियुक्त अजय मिरी को अव्यस्क पीड़ित को भगाकर ले जाने व उसकी इच्छा के विरुद्ध तथा सम्मति के बिना उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग करने के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल ने 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं आर्थिक दण्ड से दंडित किया।

विशेष लोक अभियोजक भाटापारा संजय बाजपेयी ने इस प्रकरण के बारे मे बताया कि पीड़ित के पिता ने थाना भाटापारा ग्रामीण मे इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री जो 16 वर्ष की है जो दिनांक 04-01-24 को सुबह स्कूल जाने के नाम पर निकली जो वापस नहीं आई है। आसपास रिश्तेदारों एवं परिवार वालों के यहाँ पता – तलाश किया, कंही पता नही चला। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला- फुसलाकर ले जाने की आशंका से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के तहत पीड़ित सिलतरा रायपुर मे आरोपी अजय मिरी के पास बरामद हुआ। पीड़ित का महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा कथन लेखबद्ध करने पर आरोपी द्वारा उसके माता – पिता को खत्म कर देने की धमकी देकर भगाकर रायपुर ले जाने व बार – बार शारीरिक संबंध बनाना बताये जाने पर धारा 363, 366, 376 भा. द. वि. एवं पीड़ित अव्यस्क होने से धारा 04, 06 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण मे विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।


न्यायालय में सभी गवाहों के कथन लेखबद्ध हुआ विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने अंतिम बहस में ऐसे अपराध के लिए आरोपी को कठोर दंड दिये जाने का निवेदन किया । अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल द्वारा प्रकरण की गंभीरता, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन करते हुए आरोपी अजय मिरी को धारा 06 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड की सजा तथा धारा 363 मे 03 वर्ष कठोर कारावास व 366 भा. द. वि. मे 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। शासन के लिए पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी एवं प्रकरण की विवेचना तत्कालिक विवेचक सुसंता लकड़ा द्वारा किया गया है।