छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: EOW ने कोर्ट में पेश किया चालान, 28 आबकारी अधिकारी तलब

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2100 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यायालय में चालान पेश कर दिया है। कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए इस कथित घोटाले में नकली होलोग्राम के जरिए शराब बेचे जाने का आरोप है।
चालान के साथ EOW के अधिकारी अदालत पहुंच गए हैं। मामले में शामिल 28 आबकारी अधिकारियों को कोर्ट ने नोटिस जारी कर तलब किया है, जिनमें एक महिला आईएएस अधिकारी के पति का नाम भी शामिल है। सभी अधिकारी आज न्यायालय में पेश होंगे।
पूछताछ के बाद तैयार हुआ चालान
जांच के दौरान EOW और ACB ने संबंधित अधिकारियों से लंबी पूछताछ की थी। अब सभी 28 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ क्रमवार रूप से चालान तैयार किए गए हैं। इन अधिकारियों को जमानत याचिका दाखिल करने का अवसर भी दिया जा सकता है।
मंजूरी की प्रक्रिया पूरी, कोर्ट में पूरक चालान भी तैयार
ज्ञात हो कि 18 अप्रैल को आबकारी विभाग ने अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा था, जिसे 20 मई को स्वीकृति मिल गई। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा की जा रही थी, जो अब मिल चुके हैं। इसके साथ ही पूरक चालान दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
इन अधिकारियों के खिलाफ पेश हुआ चालान
- गरीबपाल दर्दी
- नोहर सिंह ठाकुर
- सोनल नेताम
- अलेख राम सिदार
- प्रकाश पाल
- ए. के. सिंह
- आशीष कोसम
- जे. आर. मंडावी
- राजेश जयसवाल
- जी. एस. नुखटी
- जे. आर. पैकरा
- देवलाल वैद्य
- ए. के. अनंत
- वेदराम लहरे
- एल. एल. ध्रुव
- जनार्दन कोरव
- अनिमेष नेताम
- विजय सेन
- अरविंद कुमार पाटले
- प्रमोद कुमार नेताम
- रामकृष्ण मिश्रा
- विकास कुमाय गोस्वामी
- इकबाल खान
- नितिन खंडुजा
- नवीन प्रताप भिंग
- सौरभ बख्शी
- दिनकर वासनीक
- मोहित कुमार जयसवाल
- नीलू नोतानी
- मंजू कसेर
न्यायिक प्रक्रिया के नए चरण में प्रवेश
EOW की इस कार्रवाई को घोटाले के न्यायिक जांच की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब न्यायालय तय करेगा कि इन अधिकारियों के विरुद्ध किस आधार पर आगे की प्रक्रिया चलाई जाएगी। इस मामले में राजनीतिक हलकों से भी प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है।