नया आपराधिक कानून लागू होने पर पामगढ़ थाना प्रभारी ने जनपद सभाकक्ष में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों दी गई जानकारी

पंकज कुर्रे/ पामगढ़। आज 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता में एक बड़ा बदलाव हो गया है। रात 12 बजे के बाद नया कानून लागू हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस बदलाव के तहत भारतीय न्याय संहिता में कई धाराएं बदल गई है। नया कानून पर आज पुलिस थाना पामगढ़ ने जनपद पंचायत सभापक्ष पामगढ़ में कार्यक्रम आयोजित कर थाना प्रभारी मनोहर सिन्हा ने विस्तृत जानकारी प्रदान की।

अब इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई

अब तक हत्या के आरोप में 302 के तहत कार्रवाई होती थी लेकिन अब इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 A के तहत कार्रवाई होगी , ऐसे ही धोखाधड़ी करने वालों पर धारा 420 के तहत अपराध दर्ज होता था इसमें भी अब बदलाव किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 कर दिया गया है ,इसी तरह सामूहिक हत्या में पहले कोई धारा नहीं थी लेकिन अब मॉब लीचिंग के तहत फांसी की सजा दी सजा सकेगी।

कार्यक्रम आयोजित कर दी गई जानकारी

इसी तरह दुष्कर्म के लिए 376 की जगह 64 बीएस लगाई गई जाएगी।आईपीसी 1960 की 511 धारा थी जिन्हें अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता में घटाकर 358 कर दिया गया है।नए कानून में कई तरह के बदलाव किए गए है।

आज जनपद पंचायत पामगढ़ सभाकक्ष में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को इसकी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में थाना प्रभारी मनोहर सिन्हा समाजसेवी संगठन के लोग समाजिक कार्यकर्ता, जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारी, सरपंच सचिव, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण ड्राइवर संघ ,पत्रकार बंधु सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए।