परियोजना अधिकारी पामगढ़ पर गिरी गाज, कलेक्टर ने की अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा

(पंकज कुर्रे)

जांजगीर चांपा ।  जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती अनिता अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनदर्शन के माध्यम से ग्राम पंचायत मेकरी के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक-03 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पदोन्नति से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी।

शिकायत में बताया गया कि श्रीमती कमला दिवाकर, जो 12वीं उत्तीर्ण हैं, उन्हें जन्मतिथि के आधार पर 44 वर्ष से अधिक आयु होने के कारण अपात्र घोषित किया गया। वहीं सुश्री मंजू कुमारी यादव, जो 10वीं उत्तीर्ण हैं, को नियम क्रमांक 2.1.6 के तहत पात्र मानते हुए परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना पामगढ़ द्वारा आदेश क्रमांक 1069 दिनांक 23 जनवरी 2026 के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र मेकरी-03 में कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति आदेश जारी किया गया।

हालांकि, छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय रायपुर के नियुक्ति निर्देशों की कंडिका 2.1.4 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुकी एवं सभी अर्हताएं रखने वाली पात्र सहायिका उपलब्ध हो, तो उनमें से अधिक अनुभव रखने वाली सहायिका की नियुक्ति की जानी चाहिए।

इस मामले में रवि कुमार शर्मा को कारण बताओ सूचना जारी कर निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया था। जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर पुनः नोटिस जारी किया गया, लेकिन आज दिनांक तक कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

जिला प्रशासन ने इसे शासकीय आदेशों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना तथा शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता माना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने परियोजना अधिकारी रवि कुमार शर्मा के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने हेतु संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग को अनुशंसा भेजी है।

इन्हें भी पढ़े