18 साल से कम उम्र में वाहन चलाना कानूनन अपराध, बिर्रा पुलिस ने छात्रों को किया जागरूक

{Pankaj Kurre}

बिर्रा । पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में सामुदायिक पुलिसिंग अभियान के तहत थाना बिर्रा पुलिस द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर, बिर्रा में छात्र-छात्राओं के लिए यातायात एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव तथा नाबालिगों द्वारा वाहन नहीं चलाने के प्रति जागरूक करना था।


कार्यक्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा मोटरसाइकिल या अन्य मोटर वाहन चलाना कानूनन प्रतिबंधित है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं वाहन नहीं चलाने और अपने परिजनों व मित्रों को भी इस संबंध में जागरूक करने की अपील की।

इस दौरान विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियमों, हेलमेट के अनिवार्य उपयोग, यातायात संकेतों का पालन, सुरक्षित आवागमन तथा जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग, ओटीपी, पासवर्ड, बैंक खाते एवं अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करने की सलाह दी गई। पुलिस ने बताया कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी या संदिग्ध गतिविधि होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।

कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकों ने पुलिस विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों में कानून के प्रति सम्मान, अनुशासन, जिम्मेदारी और सुरक्षित जीवनशैली की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुलिस विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए न दें तथा उन्हें यातायात नियमों और साइबर सुरक्षा के प्रति लगातार जागरूक करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं और ऑनलाइन ठगी जैसी घटनाओं से बचा जा सके।

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