सहायक संचालक निलंबित: रिश्वत मांगने के आरोप में स्कूल शिक्षा विभाग की कार्रवाई

(देवेश साहू)

बलौदाबाजार: स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक संचालक राकेश शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सेवानिवृत्त व्याख्याता आर. सोमेश्वर राव की शिकायत के आधार पर की गई है।


आदेश में उल्लेखित है कि श्री राव ने दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को विभाग को एक शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि श्री शर्मा ने उनके पेंशन प्रकरण के निराकरण के बदले रिश्वत की मांग की थी। प्रकरण की प्रारंभिक जांच के उपरांत, प्राप्त तथ्यों को गंभीर मानते हुए विभाग की अवर सचिव समिता भोले द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया है। विभाग ने इस कृत्य को सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन एवं गंभीर कदाचार माना है। निलंबन की अवधि के दौरान राकेश शर्मा का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा, रायपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्राप्त होगा।

उक्त मामले पर कार्रवाई करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शासन के अधीन किसी भी अधिकारी-कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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