थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा कर्जा एक्ट के तहत कार्रवाई कर एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार
(हेमंत बघेल)
भाटापारा। दिनांक 17.11.2024 को प्रार्थी अरविंद डांडे निवासी ग्राम देवरी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि रुपए की जरूरत पड़ने पर ग्राम के ही संतोष साहू से वर्ष 2021 में ₹10,000 उधारी रकम लिया था। 15 दिन बाद उक्त रकम को लौटाने के लिए प्रार्थी उसके घर गया तो, आरोपी बोला कि ब्याज सहित ₹20,000 लाओ, तब प्रार्थी द्वारा 15 दिन बाद पुनः आरोपी के पास जाकर ₹20,000 मूलधन सहित वापस किया गया। इसके बाद आरोपी द्वारा कुछ दिन बाद फिर बोला गया कि चक्रवृद्धि ब्याज ₹35,000 हो गया है। प्रार्थी द्वारा मना करने पर आरोपी संतोष साहू द्वारा प्रार्थी को अश्लील गाली गलौच कर, जान से मारने की धमकी दिया गया, तथा प्रार्थी द्वारा डर कर ₹35,000 आरोपी को दे दिया गया।

इसके बाद भी प्रार्थी द्वारा समय-समय पर आरोपी को रकम देता रहा तथा एक ब्लैंक चेक भी आरोपी को प्रार्थी द्वारा दिया गया। इसके बाद भी आरोपी द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर प्रार्थी एवं उसके परिवार वालों को रकम लौटाने के नाम पर धमकी दिया जा रहा था।
की रिपोर्ट पर थाना भाटापारा ग्रामीण में अपराध क्र. 600/2024 धारा 308(2), 127(1),296 351(2) बीएनएस एवं 03,04 कर्जा एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। *प्रकरण में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा जांच एवं विवेचना कार्यवाही करते हुए आरोपी संतोष साहू उर्फ़ अफ्रीदी को हिरासत में लिया* गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा प्रार्थी को उधारी रकम लौटाने के नाम पर उससे कई तिथियों में ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आदि के एवज में पैसा लेना तथा पैसे लौटाने के नाम पर उसे अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना स्वीकार किया गया। कि प्रकरण में आरोपी को आज दिनांक 03.09.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रकरण विवेचना में है।
आरोपी- संतोष साहू उर्फ़ अफ्रीदी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम देवरी थाना भाटापारा ग्रामीण



