शराब के नशे में स्कूल पहुंचने के आरोप में प्रधान पाठक समेत शिक्षक निलंबित
{Pankaj Kurre}
जांजगीर-चांपा । जिले में विद्यालयीन अनुशासन से जुड़े मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए दो शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें पामगढ़ विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला भांठापारा भुईगांव के प्रधान पाठक योगेश्वर सिंह कंवर तथा बलौदा विकासखंड के शासकीय नवीन प्राथमिक शाला परसदा (संजयनगर) के सहायक शिक्षक एलबी ललित राम भारद्वाज शामिल हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 24 सितंबर 2026 को जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार, सोशल मीडिया में वायरल वीडियो एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर योगेश्वर सिंह कंवर के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आदेश में उल्लेख है कि 24 सितंबर को उन्हें विद्यालय परिसर में शराब पीकर विद्यालय में उपस्थित होने तथा जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा निर्धारित समय में प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।
आदेश में उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचार बताते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पामगढ़ निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इसी तरह बलौदा विकासखंड के शासकीय नवीन प्राथमिक शाला परसदा (संजयनगर) के सहायक शिक्षक ललित राम भारद्वाज के संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी बलौदा की 21 सितंबर 2026 की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई। आदेश के मुताबिक, 19 सितंबर 2026 को उन्हें शराब पीकर विद्यालय में उपस्थित पाए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।


जिला शिक्षा अधिकारी ने दोनों मामलों में संबंधित शिक्षकों को निलंबित करते हुए विभागीय नियमों के तहत आगे की कार्रवाई का प्रावधान किया है।





