जंगली सुअर के शिकार एवं मांस विक्रय पर वन विभाग की बड़ी कार्यवाही, 4 आरोपी पकड़ाए
बया।।। देवपुर परिक्षेत्र के डूम्मर पाली के जंगलों में जंगली सूअर के मांस के साथ चार ग्रामीणों को और विभाग ने पकड़ा है सभी आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 10.10.2026 को श्री पंकज कुमार कमल (Ifs) वनमंडलाधिकारी, बलौदाबाजार एवं श्री अनिल वर्मा(Acf)उप वनमंडलाधिकारी कसडोल के निर्देशन में श्री संतोष कुमार पैकरा वन परिक्षेत्र अधिकारी देवपुर के कुशल नेतृत्व में वन अमले द्वारा बया परिवृत्त के डुमरपाली परिसर में सघन गश्त की जा रही थी।
गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम डुमरपाली में कुछ व्यक्तियों द्वारा जंगली सुअर के मांस का अवैध भंडारण किया गया है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए वन अमले द्वारा संदेहियों के घरों की तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान –
*1. पूरन पिता जेठूराम भोई* के घर से जंगली सुअर का 0.100 किग्रा ताजा मांस,
*2. रविशंकर जगत* के घर से 0.500 किग्रा पका हुआ मांस,
*3. पीताम्बर पिता बेदराम दीवान* के घर से पका कर खाते हुए मांस बरामद हुआ।
पूछताछ में मुख्य आरोपी *राजकुमार पिता घसिया बरिहा* ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने विद्युत करंट लगाकर जंगली सुअर का शिकार कर मांस बेचा था।
मौके से कुल *ताजा मांस 0.100 किग्रा, पका मांस 0.500 किग्रा, उबला मांस 1 किग्रा, शिकार में प्रयुक्त विद्युत जी.आई. तार 0.700 किग्रा एवं लकड़ी की खूंटी 13 नग* जप्त किया गया है।
आरोपियों के विरुद्ध *वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (संशोधित 2022) की धारा 2(16), 9, 39(3) एवं 51* के तहत *POR No. 15680/21 दिनांक 10.10.2026* दर्ज कर गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय कसडोल के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपजेल बलौदाबाजार भेजने का आदेश किया गया। प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में श्री गजकुमार ठाकुर(Scfo), बबलू निराला,अश्वनी रात्रे,ललित सोम, अजीत कुमार ध्रुव (Bfo), आकाश नायक, रोहित खड़िया,रोहित दीवान, देवानंद नेताम सुरक्षा श्रमिक का विशेष योगदान रहा।
*वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि वन्य प्राणियों का शिकार करना गंभीर अपराध है, कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य नहीं करें।*





