10 मार्च से राज्य में दोपहिया वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक नियम हो जाएंगे शख्त, दिए गए कड़ी करवाई के निर्देश !

अब दोपहिया वाहन के पीछे बैठे सवारी(पिलियन राइडर) को भी अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाना होगा।प्रदीप गुप्ता 

(प्रदीप गुप्ता) 

गोरखपुर। बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर सरकार सख्त हो गई है।अब चार साल से ज्यादा उम्र वालों को हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।बाइक पर पीछे बैठने वाले की उम्र अगर चार साल से ज्यादा होने पर हेलमेट अनिवार्य है। पीछे बैठने वाले बच्चे से लेकर बड़े तक अगर हेलमेट नहीं पहने होंगे तो चालान होगा।


 सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के चेयरमैन जस्टिस एएम सप्रे ने किया निर्देशित-

सड़क दुर्घटनाओं में बाइक सवार ही सबसे ज्यादा हताहत होते हैं। इसमें भी 30-35 साल आयु वर्ग के युवा सबसे ज्यादा हैं। इन्ही बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के चेयरमैन जस्टिस एएम सप्रे ने परिवहन और पुलिस विभाग को कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।

अधिकारियों ने बैठक के दौरान जस्टिस एएम सप्रे को बताया था कि नो हेलमेट-नो फ्यूल अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही सभी कार्यालयों में भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना हेलमेट आने वाले कर्मियों को अनुपस्थित कर दिया जाए। जस्टिस एएम सप्रे ने बाइक पर पीछे बैठने वालों के हेलमेट लगाने की अनिवार्यता का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा कि पीछे बैठने वाले की उम्र चार साल से ज्यादा होने पर हेलमेट अनिवार्य किया जाए। हेलमेट आईएसआई मानक का होना चाहिए। इसका उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा न जाए। वहीं, वाहन चलाते हुए मोबाइल के प्रयोग, ड्रंक ऐंड ड्राइव, रॉन्ग साइड में वाहन चलाने वालों पर भी सख्ती की जाएगी।

कई दिनों से किया जा रहा है,जागरूक!

यातायात पुलिस विभिन्न चौराहों पर लगे आइटीएमएस (इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट) के माध्यम से लोगों को इसकी जानकारी दे रही है। पुलिस की ओर से लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

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