जांजगीर-चांपा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: होटलों में छापा, 6 घरेलू गैस सिलेंडर समेत चूल्हा-रेगुलेटर जब्त
(पंकज कुर्रे)
जांजगीर-चांपा। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक के बावजूद कई होटलों में इसका इस्तेमाल किए जाने की शिकायत मिलने के बाद खाद्य विभाग की टीम ने सख्त कार्रवाई की है। गुरुवार को चाम्पा और जांजगीर क्षेत्र के कई होटलों में छापामार कार्रवाई करते हुए घरेलू गैस सिलेंडर और गैस उपकरण जब्त किए गए।
खाद्य विभाग की टीम ने चाम्पा क्षेत्र के होटलों की जांच के दौरान 4 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। इसके साथ ही मौके से प्रेशर रेगुलेटर, गैस चूल्हा और गैस पाइप भी बरामद कर जब्ती की कार्रवाई की गई। जांच के दौरान पाया गया कि इन घरेलू सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्य में किया जा रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है।
इसी कार्रवाई के दौरान जांजगीर क्षेत्र के एक होटल में भी जांच की गई, जहां से 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। टीम ने मौके पर पंचनामा बनाकर सिलेंडर और संबंधित उपकरणों को कब्जे में ले लिया। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। होटल, ढाबा या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इसका उपयोग करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।
अधिकारियों के अनुसार, मामले में संबंधित होटल संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जिले में इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए आगे भी लगातार जांच और छापामार कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।
खाद्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।









