पामगढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: घरेलू गैस सिलेंडरों का होटल-ढाबों में हो रहा था अवैध उपयोग — 11 सिलेंडर जब्त

(पंकज कुर्रे)

जांजगीर-चांपा । कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने पामगढ़, शिवरीनारायण और आसपास के क्षेत्रों में होटल-ढाबों पर सघन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते पाए जाने पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुल 11 घरेलू गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, प्रेशर रेगुलेटर और पाइप जब्त किए।

जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू ने बताया कि कार्रवाई के दौरान शेरगढ़ फैमिली रेस्टोरेंट एवं ढाबा से 3 घरेलू गैस सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर और गैस पाइप जब्त किए गए।
वहीं एल.के. होटल, मेउभाटा से 2 घरेलू गैस सिलेंडर (एक भरा और एक खाली), गैस चूल्हा, रेगुलेटर और पाइप जब्त किया गया।

इसी तरह बाबा कैफे एंड पराठा हाउस से 2 घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम क्षमता वाले), रेगुलेटर, पाइप और दो-मुंहा गैस चूल्हा जब्त किया गया।
ब्रदर्स कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट से 2 घरेलू गैस सिलेंडर (एक भरा व एक खाली) और रेगुलेटर जब्त हुआ, जबकि भैयाजी रेस्टोरेंट से 2 भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर तथा रेगुलेटर-पाइप जब्त किए गए।

खाद्य विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई “द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000” के उल्लंघन के तहत की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है, और ऐसे मामलों में आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।






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