पेट्रोल-डीजल बिक्री को लेकर कलेक्टर का बड़ा आदेश, बोतल-जरीकेन में बिक्री पर रोक, पेट्रोल पंपों को रिजर्व स्टॉक रखने के निर्देश
(पंकज कुर्रे)
जांजगीर-चांपा । जिले में कानून व्यवस्था एवं आपातकालीन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चांपा द्वारा पेट्रोल पंप संचालकों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार अब जिले में पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री बोतल, जरीकेन या अन्य पात्रों में नहीं की जाएगी। ईंधन केवल संबंधित वाहनों में ही प्रदान किया जाएगा।

कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में यदि किसी व्यक्ति को वाहन के अतिरिक्त ईंधन उपलब्ध कराना आवश्यक हो, तो यह केवल सक्षम अधिकारी के निर्देश पर ही किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

इसके साथ ही जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आपातकालीन स्थिति एवं चिकित्सा सेवाओं हेतु रिजर्व स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक पेट्रोल पंपों में डीजल का 1000 लीटर एवं पेट्रोल का 500 लीटर रिजर्व स्टॉक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। इस रिजर्व स्टॉक का उपयोग केवल आपातकालीन परिस्थितियों अथवा चिकित्सा सुविधा हेतु सक्षम अधिकारी के निर्देश पर ही किया जा सकेगा।


