अब बिना दावे वाली बैंक जमा राशि, इंश्योरेंस पॉलिसी और म्यूचुअल फंड का पता लगाना होगा आसान
प्रदीप गुप्ता
सरकार ने बिना दावे वाली जमा राशि का पता लगाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया
कई लोग अनजाने में निष्क्रिय बैंक खातों में पैसे छोड़ देते हैं। कुछ लोगों के पैसे भूली-बिसरी इंश्योरेंस पॉलिसी, बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड निवेश या बिना भुगतान वाले डिविडेंड और शेयरों में फंसे होते हैं। क्या आप जानते हैं अभी, देश में लावारिस बैंक जमा में ₹78,000 करोड़, लावारिस बीमा निधि में ₹14,000 करोड़ और लावारिस म्यूचुअल फंड निवेश में ₹3,000 करोड़ हैं। नागरिकों को ऐसी वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें वापस पाने में मदद करने के लिए, सरकार ने ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ (Your Money, Your Right) अभियान और एक खास पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल अलग-अलग रेगुलेटर द्वारा मैनेज किए जाने वाले क्लेम प्लेटफॉर्म के लिए एक सिंगल एक्सेस पॉइंट के तौर पर काम करता है।
‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ अभियान क्या है?
नागरिकों को उनकी भूली हुई या बिना दावे वाली संपत्ति का पता लगाने और उसे वापस पाने में मदद करने के लिए, केंद्र सरकार ने https://www.unclaimedassetsportal.in नाम की एक वेबसाइट शुरू की है। यह वेबसाइट एक ही जगह से यूज़र्स को संबंधित रेगुलेटर के पोर्टल पर भेजती है, ताकि वे बैंक डिपॉज़िट, इंश्योरेंस और शेयर वगैरह से जुड़े दावों को वापस पा सकें।
आप बिना दावे वाले बैंक डिपॉज़िट का पता कैसे लगा सकते हैं?
पोर्टल के तहत, व्यक्ति RBI के UDGAM पोर्टल के माध्यम से लावारिस बैंक जमा की खोज कर सकते हैं। पोर्टल उपयोगकर्ताओं को उन जमाओं की तलाश करने की अनुमति देता है जो निष्क्रिय हो गई हैं या भाग लेने वाले बैंकों में लावारिस रह गई हैं। इस सुविधा के ज़रिए पुराने सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉज़िट, रिकरिंग डिपॉज़िट और लंबे समय से इनएक्टिव (निष्क्रिय) पड़े अकाउंट्स को खोजा जा सकता है।
आप बिना दावे वाली इंश्योरेंस पॉलिसी का पता कैसे लगा सकते हैं?
इंश्योरेंस से जुड़े दावों के लिए, यूज़र्स को ‘इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया’ (IRDAI) के रिसोर्स पर भेजा जाता है। पॉलिसीहोल्डर या नॉमिनी उपलब्ध टूल का इस्तेमाल करके भूली हुई लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी का पता लगा सकते हैं और उन फ़ायदों का दावा करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।
निवेशक बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड निवेश का पता कैसे लगा सकते हैं?
जो निवेशक अपने भूले-बिसरे म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, वे SEBI के MITRA प्लेटफॉर्म के ज़रिए मदद ले सकते हैं। यह सुविधा निवेशकों को इनएक्टिव या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड फोलियो की पहचान करने और उन्हें वापस पाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद करती है।
शेयरहोल्डर बिना क्लेम किए गए डिविडेंड और शेयरों का दावा कैसे कर सकते हैं?
इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (IEPFA) को ट्रांसफर किए गए बिना दावे वाले डिविडेंड और शेयरों को तय पोर्टल के ज़रिए खोजा जा सकता है।


