ग्राम पंचायत चण्डीपारा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, ग्रामीणों को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी

(पंकज कुर्रे)

पामगढ़ । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चांपा के अध्यक्ष एवं प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय जयदीप गर्ग तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय मनोज कुमार कुशवाहा के निर्देशानुसार एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सह अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति पामगढ़ श्रीमती शीलू केसरी के मार्गदर्शन में रविवार 14 जून 2026 को ग्राम पंचायत चण्डीपारा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों, योजनाओं एवं निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी जानकारी प्रदान की गई। पीएलवी गजानंद प्रसाद कश्यप ने बताया कि आगामी 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले “समाधान समारोह” का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति एवं सुलह के माध्यम से निराकरण करना है। उन्होंने बताया कि इसकी प्रक्रिया 21 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें दोनों पक्षों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा भौतिक रूप से संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित कराया जा रहा है।

उन्होंने चेक बाउंस से संबंधित मामलों के निपटारे हेतु 18 जुलाई एवं 21 नवंबर 2026 को आयोजित विशेष लोक अदालत, निःशुल्क कानूनी सहायता, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 तथा 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी।

वहीं पीएलवी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने ग्रामीणों को मोटर व्हीकल एक्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर), महिलाओं के अधिकार, डॉन योजना सहित विभिन्न विधिक विषयों की जानकारी प्रदान करते हुए कानूनी जागरूकता का महत्व बताया।

कार्यक्रम में नरेश भार्गव, मोहम्मद खान यासिनी, पुष्कर भार्गव, कुमारी रात्रे, रामकुमारी साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को अपने अधिकारों एवं उपलब्ध कानूनी सेवाओं के प्रति जागरूक किया गया।

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