शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ा भारी: कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा—30 दिन तक थाने में 3 घंटे सफाई और चौक-चौराहों पर करेंगे जागरूकता!

(Pankaj Kurre)

जांजगीर-चांपा । शराब का सेवन कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ जांजगीर-चांपा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर ने एक शराबी वाहन चालक को जुर्माने के साथ-साथ समाजोपयोगी सामुदायिक सेवा की अनोखी सजा सुनाई है।


जानकारी के अनुसार पाण्डेय नगर जांजगीर निवासी स्वदेश यादव (38 वर्ष) को यातायात जांजगीर-चांपा पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा था। पुलिस ने वाहन जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में पेश किया।

बताया गया कि आरोपी को इससे पहले भी दो बार शराब का सेवन कर वाहन चलाते हुए पकड़ा जा चुका था, जिस पर उसे दोनों मामलों में 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया था। इसके बावजूद दोबारा इसी तरह का कृत्य करने पर न्यायालय ने इस बार कठोर एवं समाजोपयोगी दंड सुनाया।

15 हजार रुपये जुर्माना और 30 दिन सामुदायिक सेवा

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर ने आरोपी चालक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही 30 दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है।

22 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली सामुदायिक सेवा के दौरान आरोपी प्रतिदिन 3 घंटे थाना कोतवाली जांजगीर में साफ-सफाई करेगा। इसके अलावा जिला जांजगीर-चांपा के विभिन्न चौक-चौराहों पर लोगों को शराब का सेवन न करने और शराब पीकर वाहन न चलाने के लिए जागरूक भी करेगा।

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय IPS के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री उदयन बेहार के नेतृत्व में जांजगीर-चांपा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और शराबी वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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