छत्तीसगढ़ पुलिस की भाषा हुई आसान; उर्दू-फारसी की जगह हिंदी में लिखे जाएंगे ये शब्द, आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ की पुलिस व्यवस्था को आम नागरिकों के लिए और अधिक जनसुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। गृहमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत पुलिस दस्तावेजों और संवाद में प्रयुक्त कठिन उर्दू-फारसी शब्दों को सरल और सहज हिंदी शब्दों से बदला जाएगा।
आम नागरिकों की समझ को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय
गृहमंत्री शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब कोई व्यक्ति थाने में एफआईआर दर्ज कराने या शिकायत लेकर जाता है, तो अक्सर उसे वहां इस्तेमाल हो रही भाषा समझ में नहीं आती। पुलिसिया दस्तावेजों और शब्दावली में प्रयुक्त जटिल उर्दू-फारसी शब्द आम लोगों के लिए अनजाने होते हैं, जिससे न केवल वे अपनी बात स्पष्ट नहीं रख पाते, बल्कि पूरी प्रक्रिया भी उनके लिए एक रहस्य बन जाती है।
शर्मा ने कहा, पुलिस यदि नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए है, तो उसकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों की समझ में आए और विश्वास को मजबूत करे।
सभी जिलों के एसपी को भेजे गए निर्देश
इस आदेश को पूरे प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए डीजीपी ने सभी आईजी, एसपी और संबंधित अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पुरानी पारंपरिक पुलिस शब्दावली की जगह अब सरल हिंदी के शब्दों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।
आमजन को होगी सुविधा, संवाद होगा आसान
इस फैसले से अब पुलिस केवल कानून लागू करने वाली संस्था न रहकर, जनसंवाद की एक संवेदनशील इकाई भी बन सकेगी। एफआईआर, रिपोर्ट, बयान या नोटिस जैसे दस्तावेज, जो अब तक केवल वकीलों और पुलिस कर्मियों की समझ में आते थे, अब आम नागरिकों के लिए भी स्पष्ट होंगे।
बदले गए ये शब्द
1. अदम तामील- सूचित न होना
2. इन्द्राज- टंकन
3. खयानत- हड़पना
4. गोश्वारा- नक्शा
5. दीगर- दूसरा
6. नकबजनी- सेंध
7. माल मशरूका- लूटी-चोरी गई सम्पत्ति
8. मुचलका- व्यक्तिगत बंध पत्र
9. रोजनामचा- सामान्य दैनिकी
10. शिनाख्त- पहचान
11. शहादत- साक्ष्य
12. शुमार- गणना
13. सजायाफ्ता- दण्ड प्राप्त
14. सरगना- मुखिया
15. सुराग- खोज
16. साजिश- षडयंत्र
17. अदालत दिवानी- सिविल न्यायालय
19. फौजदारी अदालत- दांडिक न्यायालय
20. इकरार नामा- प्रतिज्ञापन
21. बनाम- विक्रय -पत्रक
22. इस्तिफा- त्याग-पत्र
23. कत्ल- हत्या
24. कयास- अनुमान
25. खसरा- क्षेत्र- पंजी
26. खतौनी- पंजी
27. गुजारिश- निवेदन
28. जब्त- कब्जे में लेना
29. जमानतदार- प्रतिभूति दाता
30. जमानत- प्रतिभूति
31. जरायम- अपराध
32. जबरन- बलपूर्वक
33. जरायम पेशा- अपराधजीवी
34. जायदादे मशरूका- कुर्क हुई सम्पत्ति
35. दाखिलखारिज- नामांतरण
36. सूद- ब्याज
37. हुजूर- श्रीमान/महोदय
38. हुलिया- शारीरिक लक्षण
39. हर्जाना- क्षति-प्रतिपूर्ति
40. हलफनामा- शपथ-पत्र
41. दफा- धारा
42. फरियादी- शिकायतकर्ता
43. मुत्तजर्रर- चोट
44. इत्तिलानामा- सूचना पत्र
45. कलमबंद करना- न्यायालय के समक्ष कथन
46. गैरहाजिरी- अनुपस्थिति
47. चस्पा- चिपकाना
48. चश्मदीद- प्रत्यक्षदर्शी
49. जलसाजी- कूटरचना
50. जिला बदर- निर्वासन
51. जामतलाशी- वस्त्रों की तलाशी
52. वारदात- घटना
53. साकिन- पता
54. जायतैनाती- नियुक्ति स्थान
55. हाजा स्थान- परिसर
56. मातहत- अधीनस्थ
57. जेल हिरासत- कब्जे में लेना
58. फौत- मृत्यु सूचना
59. इस्तगासा- छावा
60. मालफड- जुआ का माल मौके पर बरामद होना
61. अर्दली- हलकारा
62. किल्लत मुलाजमान- कर्मगण की कमी
63. तामील कुनन्दा- सूचना करने वाला
64. इमदाद- मदद
65. नजूल – राज भूमि
66. फरार- भागा हुआ
67. फिसदी- प्रतिशत
68. फेहरिस्त- सूची
69. फौत- मृत्यु
70. बयान- कथन
71. बेदखली- निष्कासन
72. मातहत- अधीन
73. मार्फत- द्वारा
74. मियाद- अवधी
75. रकबा- क्षेत्रफल
76. कास्तकार- कृषक
77. नाजिर- व्यवस्थापक
78. अमीन- राजस्व -कनिष्ठ अधिकारी
79. राजीनामा- समझौता पत्र
80. वारदात- घटना
81. संगीन- गंम्भीर
82. विरासत- उत्तराधिकार
83. वसियत- हस्तांन्तरण लेख
84. वसूली- उगाही
85. शिनाख्त- पहचान
86. सबूत साक्ष्य- प्रमाण
87. दस्तावेज- अभिलेख
88. कयास- अनुमान
89. सजा- दण्ड
90. सनद- प्रमाण पत्र
91. सुलहनामा- समझौता पत्र
92. अदम चौक- पुलिस असंज्ञेय हस्ताक्षेप, अगोग्य अपराध की सूचना
93. कैदखाना- बंदीगृह
94. तफतीश/तहकीकात- अनुसंधान/जाँच/विवेचना
95. आमद/रवाना/रवानगी- आगमन, प्रस्थान
96. कायमी- पंजीयन
97. तेहरीर- लिखित या लेखीय विवरण
98. इरादतन- साशय
99. खारिज/खारिजी/रद्द- निरस्त/निरस्तीकरण
100. खून आलुदा- रक्त-रंजित/रक्त से सना हुआ
101. गवाह/गवाहन- साक्षी/साक्षीगण
102. गिरफ्तार/हिरासत- अभिरक्षा
103. तहत्- अंतर्गत
104. जख्त, जख्मी, मजरूब- चोट/घाव घायल/आहत
105. दस्तयाब- खोज लेना/बरामत
106. मौका ए वारदात- घटना स्थल
107. परवाना- परिपत्र/अधिपत्र
108. फैसला- निर्णय
109. हमराह- साथ में