NDPS केस में कोर्ट का फैसला: कुकदूर थाना गांजा प्रकरण का आरोपी दोषी, तत्कालीन TI सावन सारथी की विवेचना पर मिली सजा

{Pankaj Kurre}

पामगढ़ । कबीरधाम जिले के थाना कुकदूर में दर्ज गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायालय (NDPS एक्ट) कवर्धा ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी सावन सारथी द्वारा की गई थी, जो वर्तमान में पामगढ़ थाना प्रभारी (जिला जांजगीर-चांपा) के रूप में पदस्थ हैं।


प्रकरण में आरोपी दीपक सिंह लोधी (निवासी सागर, मध्यप्रदेश) के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा जांच के दौरान मजबूत साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विशेष लोक अभियोजक संदीप केशरी द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने 24 जुलाई 2026 को आरोपी को 12 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपए का के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

इस पूरे मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी सावन सारथी की विवेचना महत्वपूर्ण रही, जिसके चलते आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो सके।

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