ट्रैक्टर से कुचलकर उतारा था मौत के घाट, 2 आरोपियों को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास, 1 वर्ष पूर्व कसडोल थानांतर्गत ग्राम असनिंद का था मामला, हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को बनाया था आरोपी

(भानु प्रताप साहू)

KASDOL । बीते वर्ष कसडोल थानान्तर्गत ग्राम असनिंद में जमीन विवाद के कारण भोर में टहलने निकले मृतक दयाराम जायसवाल की सडयंत्र के तहत ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दिया गया था आपको बता दे कि ग्राम असनिंद में जयराम चौहान (Jairam Chauhan in village Asnind) का खेत मौजूद है, जो उसके पिता तिहारू चौहान के नाम पर है तिहारू की मृत्यु हो गया था और वह स्वयं दिल्ली में रहता है इसलिए अपने खेत को अधिया में खेती करने सुखसागर जायसवाल को सौंप दिया था (Sukhsagar Jaiswal) सुखसागर जायसवाल की मृत्यु होने के बाद से उसके लड़के आरोपीगण सत्य नारायण जायसवाल और संजू जायसवाल तथा उसके भाई रामसागर जायसवाल खेती करते है लेकिन जय राम चौहान को अधिया की पैसा नहीं देते थे तथा आरोपीगण उसके खेत पर कब्जा कर लिया था और खेत की कागजात को भी अपने पास रख लिया था और मांगने पर विवाद करता था तथा धमकी दिया जाता था।

जिससे जयराम चौहान परेशान हो गया था। बीते वर्ष 2019-20 में जयराम चौहान अपने गांव आया था तब सुखसागर जायसवाल ने उसके पासबुक चेक बुक को मागा जिसे देने से इन्कार किया तब छीन कर रख लिया है सुखसागर के मृत्यु के बाद उसके भाई रामसागर से अपने कागजात मांगने पर ढूंढ कर देता हूँ कहकर नहीं दिया, तब जयराम चौहान दिल्ली से गांव आया और दयाराम जायसवाल से मिला और उसे बताया तब दिनांक 19/12/2023 को जयराम चौहान दयाराम जायसवाल के साथ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा कसडोल (District Cooperative Central Bank Limited Branch Kasdol) में जाकर अपने खाता के पैसे को अन्य व्यक्ति के द्वारा निकालने पर रोक लगाने आवेदन दिया था जिस पर दयाराम जायसवाल के साथ आरोपीगण विवाद किए थे मृतक अपने पत्नी को बताया था कि घटना से एक दिन पहले आरोपीगण रामसागर उसका भतीजा संजू जायसवाल एवं सत्यनारायण जायसवाल कसडोल में मिले थे और उससे झगड़ा भी हुआ था और यही झगड़ा हत्या का रूप लेकर सडयंत्र के तहत बीते दिनांक 14/03/2024 को दयाराम जायसवाल सुबह मार्निंग वाक में गया और उसी समय हटौद मार्ग में ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या कर दिया गया था।

जिसकी रिपोर्ट थाना कसडोल में दर्ज कराया गया था इधर विवेचना के दौरान पूछताछ करने पर आरोपीगण रामसागर जायसवाल संजू जायसवाल एवं सत्यनारायण जायसवाल ने कबूल किया कि मृतक दयाराम जायसवाल को ट्रैक्टर से रौंदकर और लाठी से मारना तथा लाठी और खून लगे कपड़ा को घुरवा में छुपाना बताए और उसके बताए हुए स्थान से खून लगे कपड़ा और लाठी को जप्त कर तथा ट्रैक्टर को आंगन में रखे थे जहां से जप्त कर आरोपीगण के द्वारा अपराध कबूल करने पर उसके खिलाफ अपराध धारा 120 B, 302 सहपाठित धारा 34 , 201 भादवि के तहत गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण होने पर दिनांक 10/06/2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम क्षेणी कसडोल के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किए है जो कि सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय बलौदाबाजार को प्राप्त हुआ है जिसमें अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रकरण के समर्थन में कुल 17 साक्षियों का कथन न्यायालय में कराया है जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के अंतिम तर्क के समय लोक अभियोजक थानेश्वर वर्मा के द्वारा तर्क प्रस्तुत किए दलील दिए जिससे सहमत होते हुआ एवं साक्षियों के द्वारा घटना को प्रमाणित करने से सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार अब्दुल जाहिद कुरैशी के द्वारा निर्णय पारित करते हुए दिनांक 18/03/2025 को आरोपीगण रामसागर जायसवाल और संजू जायसवाल को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 302 सहपाठित धारा 34 में दोनों आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा से था तथा 10,000-10,000/ रुपए की अर्थ दण्ड से दंडित किया है और अर्थ दण्ड की राशि जमा नहीं करने पर 06_06 अतिरिक्त कारावास की सजा से तथा धारा 201 भा द वि में 02_02 वर्ष की सजा तथा 2000-2000/ रुपए अर्थ दण्ड की सजा से दंडित किया है अर्थ दण्ड की राशि जमा नहीं करने पर 02-02 अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है, इधर आरोपीगण घटना के बाद से जेल में बंद है। इधर अब मृतिका के पत्नी सहित परिवारजनों को न्याय मिला है।