युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

(बबलू तिवारी)
जशपुर।मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.25 को थाना सन्ना क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम की 22 वर्षीय पीड़ित प्रार्थिया ने थाना सन्ना में रिपोर्ट दर्ज कराया था, कि थाना सन्ना क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम का आरोपी अभिषेक यादव जो कि पीड़ित प्रार्थिया का परिचित है, दिनांक 31.10.2024 को पीड़िता के घर आया और बोला कि वह पीड़िता से प्यार करता है, व शादी करना चाहता है, ऐसा कहकर उसे एक जंगल में सुनसान जगह पर ले जाकर प्रार्थिया के साथ दुष्कर्म किया, तब से लेकर लगातार 30 जून 2025 तक हर आठ दस दिनों के अंतराल में पीड़िता से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा, पीड़िता जब 06 -07 माह की गर्भवती हो गई तो, शादी करने से इनकार करने लगा।
इसी दौरान उसी ग्राम का दूसरा आरोपी कपिलदेव यादव उम्र 22 वर्ष, जो कि पूर्व से ही शादीशुदा है, परंतु उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है, के द्वारा पीड़िता की मजबूरी का फायदा उठाते हुए, पीड़िता को गर्भवती जानते हुए, उससे शादी करूंगा कहकर, दिनांक 17.07.25 को अपने घर ले गया, व शादी का झांसा देकर प्रार्थिया से दुष्कर्म किया, अब शादी करने से इनकार कर रहा है।
पीड़ित प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना सन्ना में दोनों आरोपियों क्रमशः – अभिषेक यादव व कपिलदेव यादव के खिलाफ दुष्कर्म के लिए बी. एन. एस. की धारा 64 (2)(M) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर रिपोर्ट के चंद घंटों के भीतर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस की पूछताछ पर आरोपियों के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
मामले की कार्यवाही व आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सन्ना उप निरीक्षक बृजेश यादव , आरक्षक संतोष प्रजापति, प्रवीण खलखो, विमलेश्वर, नीलम साय पैंकरा, मनोज जांगड़े, अभय चौबे व महिला आरक्षक सुनीति एक्का की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस महिलाओं से संबंधित अपराध को लेकर अत्यंत संवेदनशील है, शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज भेजा गया है , महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराध में संलिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जावेगा।*