समिति प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोर्ड की शक्ति का दुरूपयोग – पुत्र को बिना विज्ञापन व इश्तहार के लिपिकीय सहायक में कर दी नियुक्ति  प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति नरधा पं. क्र.205 का मामला

(मदन खाण्डेकर)

गिधौरी ।जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा टुंडरा के सुपरवाइजर ने प्राधिकृत अधिकारी रहते हुए प्राथमिक क़ृषि साख सहकारी समिति नरधा प. क्र. 205 के प्रभारी ब्यवस्थापक सुखदेव साहू के साथ मिलीभगत कर अपने ही पुत्र को बिना विज्ञापन व इस्तहार निकाले लिपिकीय सहायक पद मे कार्यवाही कर नियुक्ति देने का मामला सामने आया है

शिकायतकर्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रांच टुण्डरा के अंतर्गत संचालित सहकारी समिति नरधा में प्राधिकृत अधिकारी राजेन्द्र कुमार साहू ने प्रभारी समिति प्रबंधक सुकदेव साहू से मिलीभगत कर अपने ही पुत्र को अवैधानिक व नियम विरुद्ध की गई नियुक्ति के सम्बन्ध में दिनांक 09 दिसम्बर 2024 को उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बलौदाबाजार को शिकायत कर्ता सुखीराम कर्ष द्वारा 5 बिंदु में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था | जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्राधिकृत अधिकारी राजेंद्र कुमार साहू ने नरधा समिति के लिए अपने ही पुत्र प्रशांत साहू को दैनिक वेतन भोगी के रूप में रखकर नियमित कर्मचारी का दर्जा देते हुए बिना वैकेंसी व इस्तहार निकाले लिपिकीय सहायक में कार्रवाई कर नियुक्ति दे दी गई है, जो सहकारी नियमों के विपरीत कार्य है | सहकारी समिति नरधा में 20-25 वर्षों से सेवा दे रहे वरिष्ठ कर्ममचरियों को पीछे छोड़कर सहकारिता नियम की धज्जियां उड़ाई गई है | जिसके लिए प्रभारी व्यवस्थापक जिम्मेदार है | आगे उन्होंने लिखा है कि सहकारी समिति में कंप्यूटर ऑपरेटर का पर्याप्त पद होने के बावजूद पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर रामजी कर्ष के भाई नरेंद्र कर्ष को सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर में कार्यवाही करना वंशवाद को बढ़ावा देना है | सहकारी समिति नरधा के ही अंतर्गत धान खरीदी उप केंद्र सुकली खुलने के बाद ग्राम कौवाताल निवासी सुखदेव पटेल को कंप्यूटर ऑपरेटर और खगेश पटेल को चौकीदार के पद पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य कराया गया, जिसे प्रभारी समिति प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी राजेंद्र साहू के मिली भगत से प्रमोट कर नियमित कर्मचारी हेतु कार्रवाई की गई जबकि समिति में पर्याप्त कर्मचारी पदस्थ थे | इसके बावजूद नियुक्ति कर समिति पर आर्थिक बोझ डाला गया है | जो समिति के लिए नुक्सानदायक है


उपरोक्त शिकायत की जांच बयान दिनांक 24/12/2024 को जांच अधिकारी द्वय एस.के.लहरी एवं ए.के. सूर्यवंशी वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संथाए बलौदाबाजार के द्वारा किया गया है | तत्सम्बन्ध में दिनांक 01.03.2023 प्रस्ताव क्रमांक 9 में प्रशांत साहू पिता राजेंद्र कुमार साहू को दैनिक वेतन भोगी में कार्य कराया जाना मंजूर किया गया तथा दिनांक 20. 07.2024 को प्रस्ताव क्रमांक 11 में प्रशांत साहू को महज डेढ़ वर्ष के अंतराल में ही नियमित कर पूर्णकालिक लिपिकीय सहायक में कार्यवाही की गई है | उक्त दोनों कार्यवाही में राजेंद्र कुमार साहू (पर्यवेक्षक) तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी का समिति नरधा के कार्यवाही में हस्ताक्षर तथा प्रशांत साहू के पिता हैँ | लिपिकीय सहायक मूल रूप से टुण्डरा का निवासी है | जो सहकारी समिति नरधा क्षेत्र के निवासी नहीं है | जिसे योग्य मानकर नियुक्ति देना सहकारिता अधिनियम की विपरीत कार्य है तथा क्षेत्र के लोगों के साथ धोखा एवं अन्याय है |जाँच अधिकारियो ने शिकायत सही व प्रमाणित पाई गई है | शिकायत की बिंदु में सुखदेव पटेल कंप्यूटर ऑपरेटर एवं खगेश पटेल दैनिक वेतन भोगी के नियुक्ति एवं पदोन्नति के संबंध में – सुखदेव पटेल की प्रथम नियुक्ति संस्था के कार्यवाही बैठक दिनांक 23/02/2023 के प्रस्ताव क्रमांक 01 में उपकेंद्र सुकली हेतु समिति प्रबंधक, सीईओ और अशासकीय प्राधिकृत फिरत राम साहू के हस्ताक्षर से किया गया है | खगेश पटेल की नियुक्ति संस्था के कार्यवाही बैठक दिनांक 27/11/ 2022 के प्रस्ताव क्रमांक 2 में एवं उपार्जन केंद्र सुकली में भृत्य पद के लिए किया गया है | नए उपार्जन केंद्र में उक्त दोनों की नियुक्ति की गई है जबकि उस समय संस्था में पर्याप्त कर्मचारी थे | इसके बावजूद उक्त दोनों की नियुक्ति एवं पदोन्नति गलत है | जाँच में शिकायत प्रमाणित पायी गई है

जाँच का निष्कर्ष — उपरोक्त नियुक्तियां एवं पदोन्नति 2018 के बाद की है | उपरोक्त नियुक्ति एवं पदोन्नति में कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग.के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55 (2) के उपबंधों के अधीनस्थ जारी प्रस्तावित कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के सेवा युक्तियों के लिए सेवा नियम 2018 आदेश क्रमांक /साख -2 सी.सी.बी./2018 /643 नया रायपुर दिनांक 27/01/2018 के नियुक्ति संबंधी क्रमांक नियम क्रमांक 05, 06, 07, 08, 03,10 तथा पदोन्नति हेतु संशोधित नियम क्रमांक 7 का पालन नहीं किया गया है | संस्था के आदेश उपविधि क्रमांक में प्रबंधक को 42 शक्तियां तथा क्रमांक 41 में प्राधिकृत अधिकारी को बोर्ड के शक्तियों के उपयोग हेतु दी गई शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए प्रभारी समिति प्रबंधक सुखदेव प्रसाद साहू और प्राधिकृत अधिकारी एवं पर्यवेक्षक राजेंद्र साहू द्वारा की गई नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार है

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से मिली जानकारी के अनुसार जाँच प्रतिवेदन में बिंदु एक, तीन, व पांच प्रमाणित व सही पायी गई है | इसके बावजूद भी दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे जनता का विश्वास और भरोसा शासन प्रशासन से उठ सकता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना प्रतीत हो सकता है | गौरतालाब हो कि शिकायत जाँच के 5 माह बाद भी दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने पर शिकायतकर्ता सुखीराम कर्ष ने क्षुब्ध होकर कलेक्टर के नाम सुशासन तिहार के समाधान शिविर कोटियाडीह में 30 मई को पुनः आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत जांच सही व प्रमाणित पाए जाने के बावजूद विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर अतिशीघ्र कार्यवाही कराने एवं नियम विरुद्ध की गई नियुक्ति को निरस्त कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की मांग की गई है | इस संबंध में समिति प्रबंधक को मोबाइल से बात करने का प्रयास किया गया, मगर मोबाइल रिसीव नहीं किया |

 

इस सम्बन्ध में घासीराम मनहर

  अशासकीय प्राधिकृत अध्यक्ष 

सहकारी समिति नरधा जानकारी लेने पर बताया गया की शिकायत के आधार पर जिला अधिकारियों के द्वारा समिति में जांच बयान हुआ था लेकिन मेरे जानकारी में कार्यवाही के लिए कोई आदेश पत्र नहीं आया है | दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी पर कार्यवाही की जाएगी |

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