नियमों के उल्लंघन पर श्री सीमेंट सयंत्र के कारखाना अधिभोगी एवं प्रबंधक क़ो नोटिस जारी, 7 दिवस के भीतर देना होगा समाधानकारक जवाब

(रौनक साहू)

बलौदाबाजार। विकासखंड सिमगा अंतर्गत ग्राम खपराडीह स्थित श्री सीमेंट संयंत्र से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खपराडीह के छात्रों के दुर्गधयुक्त हवा के कारण मुर्छित होने की सूचना मिलने पर कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिमगा, सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सहायक संचालक, हाईजिन लैब रायपुर, प्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बलौदाबाजार, क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, सहायक अभियंता, पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर एवं वैज्ञानिक पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर के द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2025 को श्री सीमेंट प्लांट खपराडीह की संयुक्त जांच की गई। निरीक्षण में कारखाना अधिनियम 1948 के तहत नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा कारखाने के अधिभोगी श्री नीरज अखौरी एवं कारखाना प्रबंधक श्री विजय अग्रवाल को कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर 07 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही कारखाना के अधिभोगी एवं प्रबन्धक को उपरोक्त उल्लंघन को दूर कर 7 दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रबन्धन को सख्त हिदायत दी गई। साथ ही निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही नहीं किये जाने की स्थिति में उद्योग प्रबंधक के विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही सुनिश्चित क़ी जाएगी।

जारी कारण बताओ सूचना के जांच के दौरान सहायक संचालक, हाइजिन लैब के द्वारा कारखाने के नार्थ वेस्ट में स्थित ए एफ आर में मटेरियल व परिसंकटमय अपशिष्ट का भंडारण व लाईन-3 में रखा गया ए एफ आर मटेरियल का मल्टी गैस डिटेक्टर के माध्यम से हाईजिन लैब के द्वारा हानिकारक गैस का जांच किया गया। जांच में पाया गया कि उक्त क्षेत्र में हानिकारक गैस की उपस्थिति नहीं है।

सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा कारखाने में जांच में पाया गया कि कारखाने में उत्तर पश्चिम में स्थापित ए एफ आर भंडारण कारखाने के लाईन 3 में स्थापित ए एफ आर भंडारण में परिसंकटमय अपशिष्ट खुले में रखा जाना पाया गया। निकासी हेतु नियमानुसार नालियाँ व पिट का निर्माण नहीं किया जाना पाया गया। एस ओ पी एवं एम एस डी एस प्रदर्शित नहीं किया जाना पाया गया। श्रमिकों को कार्य अनुरूप सुरक्षा उपकरण प्रदाय नहीं किया जाना पाया गया, जो कि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 12, धारा 7 A 2 (b ), 7 A2 (a) और नियम 73 (1), नियम 127 एवं नियम 128 का उल्लंघन है।क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा कारखाने की जांच में पाया गया, कि कारखाने में उत्तर पश्चिम में स्थापित ए एफ आर भंडारण कारखाने के लाईन 3 में स्थापित ए एफ आर भंडारण में परिसंकटमय अपशिष्ट खुले में रखा जाना पाया गया। उद्योग के आंतरिक मार्गों में वाहनों के परिवहन के दौरान फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होना पाया गया एवं हाऊस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार उल्लंघन पाये जाने पर सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा वैधानिक कार्यवाही करते हुए कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 (2) के तहत कारखाने के AFR भंडारण क्षेत्र, AFR फीडर एवं AFR श्रेडर मशीन को संचालन हेतु आगामी आदेश तक प्रतिबंधित करते हुए सील कर दिया गया है।

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