विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर आरसमेटा में   विधिक जागरूकता शिविर हुआ आयोजित 

(पंकज कुर्रे)

पामगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर के सचिव  प्रियंका अग्रवाल के दिशा निर्देशन एवं तालुका विधिक सेवा समिति पामगढ़ के अध्यक्ष व न्यायिक मजिस्ट्रेट पामगढ़  शीलू केसरी के मार्गदर्शन में 12 जून 2024 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत आरसमेटा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते पीएलवी गजानंद प्रसाद कश्यप ने कहा कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पूरे विश्व में हर वर्ष 12 जून को मनाया जाता है । इस दिवस को मनाने का मकसद चाइल्ड लेबर के सभी रूपों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इसे हर वर्ष एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2024 की थीम “अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें बाल श्रम समाप्त करें”निर्धारित की गई है। आज का दिन खास है बाल श्रम को रोकने के लिए हम सभी को संकल्पित होना चाहिए । नालसा की योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि तस्करी और वाणिज्य यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधि सेवा , विकलांग बच्चों के लिए विधिक सेवाएं योजना , गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं, स्पॉन्सरशिप योजना , बाल विवाह निवारण अधिनियम, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम, प्रथम सूचना रिपोर्ट, निशुल्क कानूनी सहायता, नालसा निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 15100, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091, 13 जुलाई 2024 को होने वाले लोक अदालत आदि के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत आरसमेटा के सरपंच शशिकांत जगत , गंगा केंवट, शतरूपा मानिकपुरी , सावित्री प्रजापति , जमुना कें वट, भारती गोंड,लक्ष्मी जगत , बबीता गोंड , जानकी केंवट , शैल ,ममता, भारती यादव, अनीता केवट, कविता, मोहनमति , शतरूपा मानिकपुरी ,बिंदु मानिकपुरी, अंजनी, रुक्मणी, आरती, संगीता , सविता मानिकपुरी, सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चे उपस्थित रहे।