बाईक लुटने वाले आरोपियों को पत्थलगांव न्यायाधीश ने सुनाई कड़ी सजा
(बबलू तिवारी)
पत्थलगांव। ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पत्थलगांव उमेश कुमार भागवतकर की अदालत ने 2021 में अपने साथियों के साथ बाईक लूट करने के आरोपियों को दोषी करार देते हुये विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे सहायक लोक अभियोजन अधिकार सौरभ समैया जैन ने बताया की प्रार्थी गोविन्द राम ने चौकी कोतबा थाना बागबहार में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि घटना दिनांक को वह अपनी मोटरसायकल क्रमांक CG 14 MN 0732 से दवाई लेकर अपने घर वापस आ रहा था, तभी सामने खड़ी बोलेरो वाहन से उतरकर आरोपी विनय चौहान उसे हाथ देकर रोका और उसकी मोटरसायकल को लात से मारा।
उसके बाद एक अन्य व्यक्ति उक्त वाहन से उतरकर उसे थप्पड़ से मारा तथा एक अन्य व्यक्ति डण्डा लेकर मारने के लिए उसे दौड़ाने लगा, जिससे डरकर वह दूर भाग गया। तब आरोपीगण उसकी मोटरसायकल को लूट कर भाग गये।रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना बागबहार में अपराध क्रमांक 65/2021 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना शुरू कर सभी साक्ष्यों को संकलन करके विनय चौहान सहित अन्य आरोपी गण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पत्थलगांव उमेश कुमार भागवतकर ने उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्तों को दोषी मानते हुवे अभियुक्त विनय चौहान को धारा 392/34 में 11 माह 13 दिवस का कारावास एव अर्थदंड तीन सौ रूपये,धारा 394/34 अर्थदंड तीन सौ रूपये,जगतारण पैंकरा को धारा 392/34 01 वर्ष 08 माह 18 दिवस का कारावास एव अर्थदंड तीन सौ रूपये,धारा 394/34 में अर्थदंड तीन सौ रूपये की सजा सुनाई है बता दे की इस मामले में एक अन्य आरोपी वेदलाल सिदार घोघरा कोतबा निवासी आज तक फरार है जिसका स्थायी वारंट निकलकर पुलिस लगातार उसकी पतासाजी कर रही है।