अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले दो आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

(मदन खाण्डेकर)

गिधौरी। पहला मामला दिनांक 14.07.2024 को थाना गिधौरी की पुलिस टीम द्वारा सुनियोजित योजना बनाकर ग्राम भैंसामुडा सबरिया डेरा एवं घटमडवा डेरा में छापा मारा गया। इस दौरान मौके पर अवैध महुआ शराब का निर्माण करते हुए आरोपी गुरुवारी बाई को पकड़ा गया। आरोपिया से ₹16,400 कीमत मूल्य का 82 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है। सांथ ही महुआ शराब बनाने में इस्तेमाल लगभग ₹1,43,500 कीमत मूल्य का 2050 किलोग्राम महुआ पास (लहान) भी बरामद कर मौके पर ही नष्ट किया गया। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध थाना गिधौरी में अपराध क्र. 140/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर, आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दूसरा मामला थाना गिधौरी पुलिस द्वारा दिनांक 16.07.2024 को महानदी किनारे ग्राम घटमड़वा सबरिया डेरा में अवैध महुआ शराब बनाने के अड्डे पर दबिश दिया गया। इस दौरान पुलिस टीम द्वारा मौके पर महुआ शराब का निर्माण कर, बिक्री करते हुए 02 शराब कोचियों राजकुमार एवं संदीप को रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपियों से ₹28,400 कीमत मूल्य का कुल 142 लीटर महुआ शराब तथा मौके पर अवैध महुआ शराब बिक्री करते हुए बिक्री रकम ₹5500 भी जप्त किया गया। मौके पर पुलिस टीम द्वारा महुआ शराब बनाने में इस्तेमाल ₹49,000 कीमत मूल्य का 700 किलोग्राम महुआ लहान (पास) बरामद किया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना गिधौरी में अपराध क्र. 144/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश दोनों प्रकरण में थाना गिधौरी पुलिस द्वारा उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। दोनों प्रकरण में माननीय न्यायालयन्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसडोल श्री बृजेश राय ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपियों द्वारा किया गया, अपराध सिद्ध होना पाया गया। अपराध की गंभीरता एवं समाज में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री तथा उससे बढ रहे अपराध एवं सामाजिक बुराइयों को दृष्टिगत रखते* हुए तीनों आरोपियों को आबकारी एक्ट की धारा 34(2) में 01-01 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹25,000-25,000 अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं जांच कार्यवाही थाना गिधौरी से तत्कालीन निरीक्षक के.सी.दास एवं प्रधान आरक्षक पीलाराम धृतलहरे द्वारा किया गया है।

आरोपियों के नाम
1. गुरुवारी बाई उम्र 48 साल निवासी भैंसामुडा डेरा टुण्डरा थाना गिधौरी
2. राजकुमार उम्र 25 साल निवासी ग्राम घटमडवा डेरा थाना गिधौरी
3. संदीप उम्र 35 साल निवासी ग्राम घटमडवा डेरा थाना गिधौरी

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