बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर: “समाधान योजना 2026” लागू, पुराने बकाया बिलों में भारी छूट

(पंकज कुर्रे)

जांजगीर-चांपा । छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) द्वारा राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए “समाधान योजना 2026” लागू कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिलों का भुगतान करने में बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे हजारों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

विद्युत विभाग के अनुसार इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल से मुक्ति दिलाना है। योजना के तहत बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को मूल राशि और अधिभार (सरचार्ज) में विशेष छूट प्रदान की जा रही है।

निष्क्रिय उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

31 मार्च 2023 से पहले जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, ऐसे निष्क्रिय उपभोक्ताओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

बीपीएल श्रेणी: मूल राशि में 75 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट।

घरेलू एवं कृषि श्रेणी: मूल राशि में 50 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट।

सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं को भी लाभ

सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए भी योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

5 वर्ष से अधिक पुराने बकाया पर: मूल राशि में 75 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट।

1 से 5 वर्ष पुराने बकाया पर: मूल राशि में 50 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट।

सक्रिय घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए विकल्प

सक्रिय घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ अलग-अलग भुगतान विकल्पों के साथ ले सकते हैं—

एकमुश्त भुगतान: मूल राशि में 10 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट।

तीन किश्तों में भुगतान: मूल राशि में 5 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट।

छह किश्तों में भुगतान: अधिभार में 100 प्रतिशत छूट।

योजना की महत्वपूर्ण शर्तें

विद्युत विभाग ने बताया कि यह लाभकारी योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए सक्रिय घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा।

इसके अलावा, किश्तों में भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को आगामी महीनों में किसी प्रकार का नया अधिभार भी नहीं देना पड़ेगा, जिससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राहत मिलेगी।

उपभोक्ताओं से अपील

विद्युत विभाग ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर अपने पुराने बिजली बिलों का भुगतान करें और बकाया से मुक्ति पाएं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी और पंजीकरण के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली कार्यालय या क्षेत्र के मीटर वाचक से संपर्क कर सकते हैं।






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