गांजा के प्रकरण मे पुलिस की कार्य वाही को हाईकोर्ट द्वारा विशेष न्यायालय की सजा को निरस्त किया

अनूपपुर। दिनांक 4 जुलाई 21 को एक कर पर 86 किलो 520 ग्राम गांजा थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल पर पकड़ा गया जिस कर पर विनय प्रजापति और अन्य तीन लोगों को पुलिस द्वारा एनडीपीएस (NDPS) की धारा 20 B में पेश किया गया दिनांक 23 अगस्त23 को विशेष न्यायालय शहडोल द्वारा विनय प्रजापति एवं अन्य तीन को जुर्माने की राशि 100000 एवम 12 साल की सजा सुनाया गया
दिनांक 18 मार्च24 को जबलपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक पांडे पिता मिथलेश पांडे जमुना कॉलोनी के द्वारा विनय प्रजापति की पैरवी करते हुए विशेष न्यायालय शहडोल की सजा को एवम पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही को चैलेंज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अभिषेक पांडे के द्वारा डबल बेंच के न्यायाधिपति के सुजाय पॉल एवं विवेक जैन द्वारा विनय प्रजापति निवासी गणेश चौक जिला अनूपपुर की सजा को निरस्त करवा दिया गया