जिले के दो आदतन बदमाश जिला बदर, एक साल तक 5 जिलों में प्रवेश पर रोक

(पंकज कुर्रे)

जांजगीर-चांपा । जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आदतन बदमाशों को एक-एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट, बलवा, गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी और शांति भंग करने जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला बदर किए गए बदमाशों में आकाश सिंह निवासी भैंसों थाना पामगढ़ तथा फैजल खान निवासी बरपाली चौक चांपा थाना चांपा शामिल हैं। दोनों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत कई आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां दर्ज की जा चुकी हैं।

दोनों आरोपियों की क्षेत्र में दबंग और आक्रामक छवि रही है। इनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि वे आम लोगों के साथ गाली-गलौच, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा और धमकी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आरोपियों के भय के कारण कई लोग थाने में शिकायत दर्ज कराने से भी कतराते थे।

बताया गया कि लगातार निगरानी और कार्रवाई के बाद भी दोनों के व्यवहार में सुधार नहीं आया। ऐसे में क्षेत्र की कानून व्यवस्था एवं आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा द्वारा दोनों बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई हेतु विस्तृत प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को भेजा गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चांपा ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।

आदेश के तहत दोनों आरोपियों को जांजगीर-चांपा जिले के साथ-साथ सरहदी जिलों सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदा बाजार की सीमा से भी बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि के दौरान इन जिलों में प्रवेश करने पर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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