निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर शराब बेचने पर कर्मचारी बर्खास्त
(रौनक साहू)
बलौदाबाजार। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्धारित दर से अधिक पर मदिरा विक्रय करने के मामले में सम्बंधित कर्मचारी को सेवा से पृथक कर ब्लैक लिस्टेड में शामिल किया गया है।
कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने विभिन्न मीडिया में प्रसारित वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी को जांच एवं कार्यवाही के निर्देश दिये थे।को निर्देश पर संबंधी शिकायत की जांच प्रभारी अधिकारी वृत्त सिमगा द्वारा की गई है। उक्त शिकायत के संबंध में मदिरा दुकान की सी.सी.टी.व्ही. की फुटेज की जांच करने पर विक्रयकर्ता के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक समय से बार- बार मदिरा देते पाए जाने एवं दिनांक 30 मार्च .2026 को छदम छद्मक्रेता के माध्यम से मदिरा खरीदी कराये जाने पर विक्रयकर्ता को शासन द्वारा निर्धारित विक्रय दर से अधिक दर पर मदिरा विक्रय पाये जाने पर धारा 39 (ग) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया है। उक्त प्रकरण में संबंधित कर्मचारी को सेवा से पृथक किया जाकर ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में शामिल किया गया।
जिले में संचालित देशी,विदेशी, कम्पोजिट, प्रीमियम मदिरा दुकानों में निर्धारित विक्रय मात्रा के अंतर्गत ही मदिरा का विक्रय किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवैध शराब के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत तहत 745 अपराधिक प्रकरण कायम कर 6049.29 बल्क ली. शराब की मात्रा एवं 42330 कि.ग्रा. लाहन तथा 18 वाहन जप्त किया गया है। 685 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रभारी अधिकारियों के प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनियमितता पाये जाने पर 15 कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया जाकर ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में शामिल किया गया है।


