झिलमिली ग्राम पंचायत में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आज होगी निर्णायक बैठक
(पंकज कुर्रे)
जांजगीर-चांपा / पामगढ़। जनपद पंचायत पामगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत झिलमिली की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद प्रशासन ने बैठक की तारीख तय कर दी है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विहित प्राधिकारी पामगढ़ द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम 1994 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत झिलमिली के सरपंच के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर कार्रवाई की गई है। आदेश में बताया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए विशेष सम्मिलन का आयोजन आज 12 मई 2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे ग्राम पंचायत भवन झिलमिली में किया जाएगा। इस सम्मिलन की अध्यक्षता तहसीलदार पामगढ़ अमरनाथ श्याम करेंगे, जिन्हें पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सम्मिलन की संपूर्ण कार्यवाही नियमानुसार और विधिवत संपन्न कराई जाएगी। इस आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर जांजगीर-चांपा, तहसीलदार पामगढ़, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पामगढ़ तथा ग्राम पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है। ग्राम पंचायत झिलमिली में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की खबर सामने आने के बाद गांव की राजनीति गरमा गई है। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अब सभी की नजरें 12 मई को होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं, जहां यह तय होगा कि सरपंच अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं।
स्थानीय स्तर पर यह मामला राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंचायत क्षेत्र में पिछले कुछ समय से विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर असंतोष की चर्चा थी, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति निर्मित हुई। हालांकि प्रस्ताव के पीछे वास्तविक कारणों को लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।


