कार्य में लापरवाही बरतने पर तहसील कार्यालय का वाचक निलंबित
बलौदाबाजार। बिना सक्षम स्वीकृति के अनुपस्थिति, मर्यादाहीन आचरण एवं शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही बरतने के फलस्वरू तहसील कार्यालय का वाचक को निलंबत कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नायब तहसील कार्यालय निपानिया में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 (वाचक)महेन्द्र साहू, सहायक ग्रेड-02 (वाचक) द्वारा 12.मार्च 2026 को बिना सक्षम स्वीकृति के अनुपस्थिति, मर्यादाहीन आचरण एवं शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही बरतने के फलस्वरूप न्यायालय नायब तहसीलदार निपनिया के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
संबंधित कर्मचारी द्वारा उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने के फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा एवं नायब तहसीलदार निपनिया तहसील भाटापारा के प्रतिवेदन के आधार पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत अपर कलेक्टर द्वारा महेन्द्र कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच संस्थित किया है। निलंबन अवधि के दौरान श्री साहु का मुख्यालय जिला कार्यालय बलौदाबाजार नियत करते हुए निलंबन अवधि में मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।



