पूर्व रंजिश को लेकर मारपीट कर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाले 04आरोपीगण गिरफ्तार

(मानस साहू)
आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा जप्त।
सुहेला। प्रकरण का प्रार्थी मनमोहन लहरे पिता बाबूलाल लहरे निवासी देवरानी दिनांक 11.05.2024 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनके पिता जी बाबूलाल लहरे उम्र 55वर्ष को सुबह करीबन 10/30 बजे गांव के विवेक मिरी,धरमु मिरी, मोहित मिरि एवं मोहित का मामा बारात की बात को लेकर घर में आकर झगड़ा विवाद मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर धमका कर चले गए। जिसके बाद पिताजी घर का दरवाज बंद कर फांसी लगा लिया है की रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 17/2024 धारा 174 जा. फौ. कायम कर घटना की सूचना उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार सिंह को अवगत कराने पर मर्ग में विधि अनुसार शीघ्र जांच कर कार्यवाही करने निर्देश देने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश ठाकुर, एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बलोदाबाजार निधि नाग के मार्गदर्शन में सुहेला थाना प्रभारी लखेश केवट के नेतृत्व में मर्ग जांच दौरान परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में बयान लिया गया एवं पुष्टि हेतु स्वतंत्र गवाहों का कथन लिया गया है, पोस्टमार्टम कर्ता डॉक्टर से शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया है, सम्पूर्ण मर्ग जांच में मृतक बाबुलाल लहरे की मृत्यु ग्राम देवरानी के विवेक मिरी, मोहित मिरी, धरमु मिरी,तथा ग्राम सिनोधा के लिप्सन बंजारे के द्वारा दिनांक घटना समय से पुर्व से लगातार पुरानी रंजिश को लेकर एक राय होकर जबरन मृतक के घर में घुस कर डरा धमका कर बहु बेटी की सरेआम इज्ज्त खराब कर बदनाम करने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का एवं डंडे से मारपीट कर मृतक को अपमानित कर प्रताडित करने से फांसी लगाकर फौत हो जाना पाए जाने से आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 135/2024 धारा 294,323,506,452,306,34 IPC भादवि पंजीबद्ध कर आरोपियों को हिरासत में लेकर पृथक-पृथक पुछताछ करने पर दिनांक घटना समय को अपराध कारित करना स्वीकार करने पर आरोपी विवेक मिरी पिता धरमु मिरी का पुछताछ कर मेमोरंडम कथन लेकर आरोपी की निशानदेही में घटना में प्रयुक्त बबुल का डंडा को मृतक बाबुलाल लहरे के घर से जप्त किया गया है, आरोपीगण के विरूद्ध अपराध सबुत पाये जाने से 1.विवेक मिरी पिता धरमु मिरी उम्न 22 साल साकिन ग्राम देवरानी, 02.मोहित मिरी पिता सुखराम मिरी उम्र 22 साल साकिन देवरानी 03. धरमुदास उर्फ धुनी मिरी पिता भगत मिरी उम्म्र 43 साल साकिन देवरानी थाना सुहेला 04. लिप्सन बंजारे पिता अवध राम बंजारे उम्र 37 साल सिनोधा थाना हथबंद जिला बलौदाबाजार – भाटापारा छग को दिनांक 19/05/2024 के 21/10, 21/20,21/30,21/40 बजे गिरफतार कर आज दिनांक 20.05.2024 को न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय भाटापारा में पेश करने हेतु रवाना किया गया है।
प्रकरण में शीघ्र मर्ग जांच पश्चात अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगणों को गिरफ्तार कर प्रकरण में सफलता प्राप्त करने में सुहेला थाना प्रभारी निरीक्षक लखेश केवट, प्रआर 464पुरेंद्र साहू, प्रआर 954संजय सोनी, आर. 835बालेश्वर भगत, आर.677धन्नू सिरसो, 944 भूपेंद्र वर्मा का विशेष योगदान रहा।