विद्युत उपभोक्ताओं को दी गई अधिकारों एवं शिकायत निवारण की जानकारी

कसडोल। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सेवा मानकों एवं उपभोक्ता हितों से संबंधित प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर द्वारा गुरुवार को नगर पंचायत सभा कक्ष कसडोल में विद्युत उपभोक्ता जागरूकता हेतु बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें प्रमुख रूप से अशोक खंडेलवाल अध्यक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर उपस्थित रहे।
कार्यशाला में घरेलू एवं गैर-घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं से जुड़े उनके अधिकारों, निर्धारित सेवा मानकों तथा शिकायतों के समयबद्ध निराकरण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फोरम के अध्यक्ष अशोक खंडेलवाल ने बताया कि नए विद्युत कनेक्शन, निम्न दाब कनेक्शन का कन्वर्जन, मीटर संबंधी शिकायतें, खराब या जले हुए मीटर का प्रतिस्थापन, बिजली बिल प्राप्त नहीं होने, बिलिंग त्रुटि, सुरक्षा जमा राशि की वापसी, विद्युत कनेक्शन विच्छेदन, लो-वोल्टेज, नाम परिवर्तन, फ्यूज ऑफ कॉल, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नेट मीटरिंग, सब्सिडी तथा टैरिफ श्रेणी परिवर्तन सहित विभिन्न सेवाओं के लिए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान की जानी अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित समय-सीमा में शिकायतों का निराकरण नहीं होता है या सेवा मानकों का पालन नहीं किया जाता है, तो उपभोक्ता विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस दौरान उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, संबंधित कार्यालयों की जानकारी तथा सेवा मानकों के उल्लंघन की स्थिति में देय प्रतिकर राशि के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।
कार्यशाला में जी पी आनंद अधीक्षण अभियंता बलौदाबाजार, बी के वर्मा,कार्यपालन अभियंता कसडोल, कुमार विक्रम सहायक अभियंता कसडोल, राणा सिंह राय सहायक अभियंता बिलाईगढ़, जसवंत कुमार तारम सहायक अभियंता भटगांव एवम कसडोल संभाग के समस्त कनिष्ठ अभियंता, कर्मचारी एवं विद्युत उपभोक्ता उपस्थित रहे।


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