कलेक्टर के आदेशों को उलंघन करते हुए बोरिंग कर रहे मशीन को बिजुरी पुलिस ने किया जप्त

(राकेश चंद्रा)
अनूपपुर। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया था कि बिना अनुमति के जिले में कही भी बोरिंग मशीन नही लगाई जाए। साथ ही आदेश का उलंघन करते हुए पाए जाने पर कार्यवाही के आदेश समस्त थाना प्रभारी को दिया गया था।
वही बिजुरी थाना क्षेत्र में 09 अप्रैल 2024 को कस्बा देहात भ्रमण के दौरान मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि वार्ड क्र. 12 गुलाब ग्राउण्ड के पास बिजुरी में रामप्रसाद पाण्डेय के घर में वाहन क्र. TN34X1989 के द्वारा अवैध रुप से नल कूप बोर का खनन किया जा रहा है अगर मौके पर तत्काल पहुंचकर कार्यवाही करते है।
तो उपरोक्त वाहन को अवैध रुप से नलकूप बोर करते देखा जा सकता है सूचना विश्वसनीय मुखबिर का होने से तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु राहगीर साक्षी आशीष सिंह परिहार पिता शिव शंकर सिंह परिहार उम्र 28 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 12 बिजुरी एवं मोहन जायसवाल पिता जमुना प्रसाद जायसवाल उम्र 45 वर्ष निवासी खुटाटोला बिजुरी को रोक कर हमराह स्टाफ तथा साक्षियो को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर पंचनामा तैयार किया बाद हमराह लेकर मुखबिर के बताए स्थान रामप्रसाद पाण्डेय के घर वार्ड क्र. 12 गुलाब ग्राउण्ड के पास बिजुरी पहुंचा जो रामप्रसाद पाण्डे के घर के सामने वाहन क्र. TN34X1989 से नलकूप बोर खनन किया जा रहा था।
वाहन क्रामक TN 34X1989 के चालक से नाम पता पूछा जो पूछा जो व्यंकट सलम उम्र 42 वर्ष निवासी पल्ला पल्लयम पोस्ट रामादेवम थाना कमदम पडैयम जिला नामक्कल तमिलनाडू मो.न. 9025804640 बताया वाहन चालक को धारा 91 जाफौ का नोटिस देकर नलकूप बोर खनन करने के वैध दस्तावेज अनुमति एवं वाहन के दस्तायवेज स्वंय के ड्रायवरी लायसेंस चाहे गए जो नलकूप बोर खनन करने की कोई अनुमति नहीं होना बताए जिला दण्डाधिकारी अनूपपुर के आदेश क्र. 383/पेय. परि./का.य/लो.स्वा. यां/अनूपपुर/2024 दिनांक 09/02/2024 के पारित आदेश का उल्लंघन करना पाया गया।
जो धारा 188 भा.द.वि. के तहत दण्डनीय पाए जाने से समक्ष गवाहान चालक व्यकटा सलम आर के कब्जे से नलकूप खनन वाहन क्र. TN34X1989 दिनांक 09/04/2024 के सुबह 8.30 बजे मुताबिक जप्ती पत्रक के विधिवत जप्त किया गया।
मामले में सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान होने से आरोपी वाहन चालक व्यंकटा सलम आर पिता राजू उम्र. 42 वर्ष निवासी ग्राम 28 पल्ला पल्लयम पोस्ट रामादेवम थाना कमदम पडैयम जिला नामक्कल तमिलनाडू एवं बोर खनन करवाने वाले मकान मालिक रामप्रसाद पाण्डेय पिता स्व. नूतन राम पाण्डेय उम्र 53 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 12 बिजुरी को धारा 41 (1) जाफौ का प्रथक प्रथक नोटिस माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु।
तामिल कर पांबंध किया गया बाद कार्यवाही जप्त शुदा वाहन को हमराही स्टाफ एवं साक्षियों के साथ वाहन चालक से चलवाकर थाना लाया जाकर सुरक्षार्थ खडा कराया गया थाना वापसी पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया।