अतः गवाहों का सर्वप्रथम आपराधिक मामले में परीक्षण किया जाना आवश्यक है। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् रिट याचिका को स्वीकार कर याचिकाकर्ता के विरूद्ध आपराधिक मामले में गवाहों का परीक्षण होने तक विभागीय जांच कार्यवाही पर पूर्ण रूप से रोक (स्थगन) कर दिया गया।