पुलिस द्वारा संतमाता कर्मा वार्ड भाटापारा में घटित अंधेकत्ल के मामले का 24 घंटे के भीतर किया गया पर्दाफाश

(रौनक साहू)

भाटापारा। सूचक टानेश कुमार ध्रुव निवासी संतमाता कर्मा वार्ड भाटापारा द्वारा थाना भाटापारा शहर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि करीब 04 माह पूर्व से राजू जायसवाल उम्र 45 वर्ष इसके संत माता कर्मा वार्ड स्थित मकान में किराए से रह रहा है, जो घूम फिर कर मजदूरी का काम करता था और अपने काम के हिसाब से मकान में आना जाना करता था।

दिनांक 03.05.2024 को मुझे फोन कर बताया गया कि किराएदार राजू जायसवाल अपने किराए के घर के सामने बेहोश पड़ा है। कि सूचना पर अपने छोटे भाई एवं अन्य लोगों के साथ किराए के मकान पर गया एवं बेहोश पड़े राजू जायसवाल को हिलाडुला कर देखा, तो उसके शरीर में हरकत नहीं था वह बेहोश था तथा उसके आंख के नीचे चोट का निशान दे रहा था, जिसे इलाज कराने हम लोगों द्वारा मिलकर शासकीय अस्पताल भाटापारा ले गए, जहां इलाज के दौरान राजू जायसवाल की मृत्यु हो गई।

कि रिपोर्ट पर थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। मृतक के शरीर की सामान्य जांच पर से मृतक के साथ गंभीर रूप से मारपीट किए जाने से, उसकी मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा था। कि प्रकरण में मृतक के साथ मारपीट कर हत्या करने वाले अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना भाटापारा शहर में अपराध क्र. 232/2024 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में अज्ञात आरोपियों की धरपकड़ एवं इस अंधेकत्ल के मामले का खुलासा करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  अविनाश ठाकुर एवं एसडीओपी भाटापारा  आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में निरीक्षक योगिताबाली खापर्डे के साथ थाना भाटापारा शहर की पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर, हत्या के सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी, मृतक के पहचान वालों आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ किया गया। घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गये। उप निरीक्षक प्रियेश जॉन के साथ साइबर सेल के सदस्यों द्वारा भी तकनीकी विश्लेषण पर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे, इसी दौरान तकनीकी विश्लेषण एवं गहन पूछताछ से अंततः आरोपियों को चिन्हित करने में सफलता मिली। मृतक राजू जायसवाल को कामेश यादव उर्फ एप्पी, राजू ध्रुव, मुकेश एवं अन्य लोगों साथ देखा गया था। संदेह के आधार पर इन आरोपियों को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिसमें आरोपियों द्वारा मृतक की हाथ मुक्का एवं हाकी स्टिक से गंभीर रूप से मारपीट करना स्वीकार किया। पूछताछ पर आरोपियों द्वारा बताया गया कि मेरी बहन की सगाई तीन महीने पहले हो चुकी है, जिसमें मृतक, आरोपी की बहन को बार-बार फोन करके परेशान करता रहता था। बहन द्वारा उसके नंबर को ब्लॉक करने पर मृतक द्वारा कई अन्य नए नंबरों से आरोपी की बहन को बार-बार फोन कर परेशान कर रहा था। कि उक्त बात को उसकी बहन द्वारा अपने भाईयों (आरोपी) को बताया गया, जिसमें सभी पांच आरोपियों द्वारा एक राय होकर बहन को बार-बार फोन करने की बात को लेकर हांथ, मुक्का एवं हॉकी स्टिक से मृतक राजू जायसवाल के सांथ मारपीट किया एवं उसे मोटरसाइकिल में बैठाकर उसके किराए के घर के सामने लाकर छोड़ दिया। कि प्रकरण में सभी 05 आरोपियों को आज दिनांक 05.05.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। कि थाना भाटापारा शहर पुलिस को गहन छानबीन एवं विवेचना जांच कार्यवाही कर 24 घंटे के भीतर इस अंधेकत्ल के मामले का खुलासा करने में सफलता मिली है।

आरोपियों के नाम

1. मुकेश कुमार भैया पिता दिनेश राम भैया उमर 24 वर्ष निवासी संत माता कर्मा वार्ड भाटापारा

2. अश्वनी साहू पिता चिमनलाल साहू उम्र 22 वर्ष निवासी परशुराम वार्ड भाटापारा

3. दीपक धीवार पिता लथेलू धीवस उम्र 21 वर्ष निवासी परशुराम वार्ड भाटापारा मोबाईल नहीं है

4. कामेश यादव उर्फ एप्पी पिता जीवन यादव उम्र 25 निवासी संतमाता कर्मा वार्ड भाटापारा

5. राजू ध्रुव पिता अनूप ध्रुव उमर 22 वर्ष निवासी संत माता कर्मा वार्ड भाटापारा

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